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हिसार5 घंटे पहले
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आरोपी को धारा 324 का दोषी मानकर 2 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना
- 25 हजार जुर्माना, जिसमें से 20 हजार पीड़ित को बतौर मुआवजा मिलेगा
सेशन जज अरूण कुमार सिंगल की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में शिक्षक हांसी की बोगाराम काॅलोनी वासी विनोद को बरी कर दिया लेकिन अपराध में तेजधार हथियार का प्रयोग करने की धारा 324 का दोषी मानकर 2 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। इस जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित शिव काॅलोनी वासी दशरथ को मिलेंगे।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वर्ष 2016 में हुई थी। दशरथ की शिकायत पर सिटी थाना में केस दर्ज हुआ था। दशरथ ने पुलिस को बताया था कि मैं और विनोद एक ही घर में किराये पर रहते थे। विनोद ऊपर वाली मंजिल पर रहता था और मैं नीचे।
अक्सर गर्मी के चलते चारपाई लेकर छत पर सोने के लिए चला जाता था। इस पर मुझे विनोद टोकता था कि तुम नीचे रहते हो और वहीं चारपाई बिछाया करो। इस बात को लेकर विनोद ने झगड़ा करते हुए तेजधार हथियार से मेरे गले पर वार कर दिया था। इससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था।
हिस्ट्रीशीटर लालू को रिमांड खत्म होने पर जेल भेजा
पुलिस ने 1560 ग्राम सोना व 25 लाख लूट के मामले के मास्टरमाइंड पड़ाव चौक वासी शमशेर उर्फ लालू को रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में सात आरोपियों को पकड़कर पुलिस 1555 ग्राम सोना व 21.60 लाख रुपये बरामद कर चुकी है। इस मामले में खारिया वासी निशान की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।